राष्ट्रीय अक्षमता नीति के 2006 प्रमुख प्रावधान बताइए।
भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया है। राष्ट्रीय अक्षमता नीति 2006 का मुख्य आधार भी शिक्षा के अवसरों को समानता है । समानता की व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य धनवान हो या निर्भर उच्चवर्ग का हो या निम्न वर्ग का बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त करने का अधिकारी है तथा यह नीति शिक्षा प्राप्त करने के सभी के जिनमें निःशक्त बालक भी सम्मिलित हैं समान अवसर उपलब्ध कराती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 ने विशेष रूप से असमर्थ बालकों की सामान्य कक्षा में प्रवेश दिलाने पर बल दिया है। यह व्यवस्था समावेश कहलाती है। इन समावेशी शिक्षा की नीति 2006 में ये प्रावधान भी प्रमुख है-
(1) बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर उनके लिए कार्य रूप बनाना।
(2) शारीरिक तथा मानसिक दोषों से ग्रस्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में संभावित अपमान, तिरस्कार तथा हीन भावना से बचाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना ।
(3) सामान्य शिक्षा संस्थानों में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना ।
(4) विकलांग बालकों के लाभार्थ विभिन्न प्रविधियों उपकरणों (जैसे श्रवण बाधित हेतु श्रवण यंत्र, दृष्टि बाधित हेतु ब्रेल लिपि का निर्माण) का प्रदाय आदि।